जनपद बिजनौर मुरादनगर की शान से जिला प्रभारी राजेश सिंघल, मंडल प्रभारी विकास अग्रवाल
बिजनौर। माननीय न्यायालय द्वारा दोहरे हत्याकांड जैसी वीभत्स घटना कारित करने वाले अभियुक्त को मृत्युदण्ड (फांसी की सजा) व एक लाख पच्चीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित दिनांक 20.06.2015 को वादी सलमान पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम अलीपुरा ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि दिनांक 20.06.2015 को सलमान के द्वारा पंजिकृत मुकदमे में बताया कि वह अपनी मां व बहन को मोटरसाइकिल पर तहसील से अपने घर ग्राम अलीपुरा लेकर जा रहा था कि दिन के समय करीब 2.00 बजे हरिद्वार रोड से अलीपुर के रास्ते में अमजद पुत्र जकरीया अन्सारी निवासी ग्राम मण्डावली ने मेरी मोटरसाइकिल रोककर मेरी मां व बहन पर छुरे से हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया, जिससे मेरी मां व मेरी बहन की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा मुझे भी जान से मारने की नियत से पीछे भागा।
तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 368/15 आई पी सी की धारा 302/ 307/ 506 के अंतर्गत अमजद के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अमजद के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 'अवैध चाकू की बरामदगी के संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 371/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
उक्त अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित किया गया था। पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा उक्त अभियोग की मा0 न्यायालय में प्रगति की लगातार समीक्षा की जा रही थी।
इसी क्रम में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप मंगलवार दिनांक 03.10.2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राम अवतार सिंह ने कोर्ट नं0-1, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 368/15 धारा 302/307/506 भादवि के आरोपी अभियुक्त अमजद पुत्र जकरीया अन्सारी निवासी ग्राम मण्डावली थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को मृत्युदण्ड (फांसी की सजा) व कुल एक लाख पच्चीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दो लोगों का कातिल अमजद फांसी सजा सुनते ही फूट-फूट कर रोने लगा।


